Author : Aparna Roy

Originally Published हिंदुस्तान टाइम्स Published on Dec 31, 2025 Commentaries 2 Days ago

अरावली को केवल 100 मीटर ऊँचाई से परिभाषित करना उन छोटी पहाड़ियों को बाहर कर देता है जो जल, धूल और जलवायु संतुलन में सबसे अहम हैं. अगर संरक्षण ऊँचाई नहीं बल्कि पारिस्थितिक भूमिका पर आधारित नहीं हुआ, तो पर्यावरण और जल सुरक्षा दोनों कमजोर पड़ जाएँगी.

अरावली पर क्या है सरकारी नीति- जानें पूरा विवाद?

अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है. नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया मानक तय किया जिसमें केवल वही भू-आकृतियाँ अरावली पहाड़ियों के रूप में मान्य होंगी जो स्थानीय भूमि से कम से कम 100 मीटर ऊँची हों और जिन्हें रेंज के अनुसार समूहित किया जा सके. इस निर्णय की समीक्षा अब इसलिए भी हो रही है क्योंकि आलोचक कहते हैं कि इससे मौजूदा अरावली पहाड़ियों का 90% से अधिक हिस्सा कानूनी संरक्षण खो सकता है जिनमें अधिकांश छोटे पहाड़ और टीले शामिल हैं जो महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सेवाएँ प्रदान करते हैं.

वैज्ञानिक भू-मानचित्रण, डिजिटल ऊँचाई मॉडल, रिमोट सेंसिंग और GIS का उपयोग करके, नियामक ढाँचों में स्पष्टता लाने और भूमि एवं पर्यावरणीय प्रबंधन को सटीक और प्रभावी बनाने का लक्ष्य रखता है.

अरावली की नई कानूनी परिभाषा और उभरता विवाद

विशेषज्ञ सवाल उठाते हैं कि क्या सिर्फ ऊँचाई पर आधारित कानूनी परिभाषा किसी क्षेत्र की पारिस्थितिक भूमिका की रक्षा कर सकती है. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, डिजिटल ऊँचाई मॉडल, रिमोट सेंसिंग और GIS का उपयोग करके भू-आकृतियों का मानचित्रण किया जा रहा है लेकिन अरावली कोई अलग-अलग ऊँचे शिखर वाली श्रृंखला नहीं है. 12,000 से अधिक पहाड़ों में से केवल 1,048 (लगभग 8.7%) अब 100 मीटर के कानूनी कट-ऑफ से ऊपर आते हैं.

ये कम ऊँचाई वाले पहाड़ी रेंज, जो अक्सर 20 से 50 मीटर के बीच होती हैं, रेगिस्तानीकरण (desertification) के खिलाफ पहली सुरक्षा पंक्ति का काम करती हैं. ये हवा और धूल के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं और स्थानीय माइक्रोक्लाइमेट व मिट्टी की स्थिरता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं. वैज्ञानिक और पारिस्थितिक अनुसंधान बताते हैं कि ऊँचाई की न्यूनतम सीमा पार न करने वाले भू-भाग भी जल विज्ञान और पारिस्थितिकी तंत्र की कनेक्टिविटी पर महत्वपूर्ण असर डाल सकते हैं लेकिन नई कानूनी परिभाषा के तहत इन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है या बेकार माना जा सकता है. कानून केवल पहाड़ों का मानचित्र बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए; इसे उनके कार्यों को भी ध्यान में रखना होगा.

वैज्ञानिक और पर्यावरणीय तर्क

भारत को अब केवल ऊँचाई के आधार पर नहीं बल्कि कार्यात्मक पारिस्थितिक मानदंडों के आधार पर भी अरावली पहाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी. इनमें जल पुनर्भरण क्षमता, ढलान की अखंडता, वनस्पति की निरंतरता और पारिस्थितिक कनेक्टिविटी जैसे पहलू शामिल हैं. केवल कानूनी परिभाषा पर्याप्त नहीं; कानून को उन पहाड़ियों के वास्तविक कार्यों और पारिस्थितिक योगदान को ध्यान में रखना होगा. अन्यथा, सक्रिय पारिस्थितिक तंत्र का एक बड़ा हिस्सा कानून की नजर से गायब रह सकता है जबकि यह धूल, जलवायु और जल प्रवाह को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा.

इसके अलावा, जलवायु अनुकूलन और आपदा जोखिम योजना में इन कार्यात्मक भू-भागों को स्पष्ट रूप से शामिल करना जरूरी है. सूखा, बाढ़ और गर्मी की लहरों के जोखिम आकलन के लिए सतही प्रक्रियाओं जैसे जल प्रवाह नियंत्रण, जल अवशोषण और ढलान की स्थिरता की सटीक जानकारी आवश्यक है. यदि ये भू-भाग कानूनी परिभाषाओं से बाहर रह जाते हैं तो ये योजनाओं, भूमिगत जल पुनर्भरण मानचित्र और शहरी लचीलापन रणनीतियों से भी गायब हो जाते हैं.

अंत में, ग्रामीण भारत में जल सुरक्षा की बुनियादी जरूरतों को किसी भी अरावली नीति में प्राथमिकता दी जानी चाहिए. अरावली पहाड़ मानसूनी वर्षा को संचित करने और भूमिगत जल स्रोतों को पुनर्भरण करने वाली एक विशाल, टूटे हुए चट्टानी स्पंज की तरह काम करते हैं. केंद्रीय भूजल बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पिछले दो दशकों में भूमिगत जल स्तर 60% से अधिक गिर चुका है जो अत्यधिक जल निकासी, वनस्पति ह्रास और प्राकृतिक पुनर्भरण क्षेत्रों के विघटन के कारण हुआ है.

अरावली पहाड़ एक विशाल, टूटे हुए चट्टानी स्पंज की तरह काम करते हैं, जो मानसूनी वर्षा को संचित करता है और भूमिगत जल स्रोतों को पुनर्भरण करता है. ये पहाड़ प्राकृतिक जल पुनर्भरण क्षेत्रों के रूप में कार्य करते हैं, जो खेती, पेयजल आपूर्ति और स्थानीय जल-परिस्थितियों के संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं.

हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों में 28 प्रशासनिक ब्लॉकों में से 26 को अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है. अरावली क्षेत्र में जल पुनर्भरण दरें पूरी तरह से सुरक्षित हालात में प्रति हेक्टेयर सालाना लगभग 20 लाख लीटर हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इन क्षेत्रों का कानूनी संरक्षण कमजोर किया गया तो भूमिगत जल स्तर और तेज़ी से गिर सकता है, जिससे खेती, घरेलू जल आपूर्ति और उद्योग प्रभावित होंगे.

जल सुरक्षा, जलवायु जोखिम और नीति की आगे की दिशा

दिल्ली-एनसीआर की पर्यावरणीय सुरक्षा भी अरावली पहाड़ियों पर निर्भर है. क्षेत्र में 46 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं और सर्दियों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब रहती है. अरावली की प्राकृतिक ऊँचाई धूल को रोकती है और स्थानीय मौसम को नियंत्रित करती है. शोध बताते हैं कि अगर नीची चोटियाँ काटी या हटाई जाएं तो धूल का स्तर 4–6 गुना बढ़ सकता है. जलवायु परिवर्तन के चलते शहरी हीट आइलैंड बढ़ रहे हैं, इसलिए अरावली जैसी प्राकृतिक बफर ज़रूरी हैं.

यदि वनों की कटाई, भूमि क्षरण और भू-खंडन जैसी गतिविधियाँ जारी रहती हैं तो 2059 तक अरावली क्षेत्र का लगभग 22% हिस्सा खो सकता है. यह तथ्य इस बात को रेखांकित करता है कि भारत को ऐसी पर्यावरण नीति अपनानी होगी.

सरकार ने अरावली पहाड़ियों के मुख्य और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में नए खनन परमिट जारी न करने की स्पष्ट घोषणा की है. साथ ही, लगभग 90% क्षेत्र को संरक्षण के दायरे में शामिल किया गया है. लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि केवल नाममात्र की कानूनी सुरक्षा पर्याप्त नहीं है; इसे वास्तविक पारिस्थितिक संरक्षण में बदलना होगा. यदि वनों की कटाई, भूमि क्षरण और भू-खंडन जैसी गतिविधियाँ जारी रहती हैं तो 2059 तक अरावली क्षेत्र का लगभग 22% हिस्सा खो सकता है. यह तथ्य इस बात को रेखांकित करता है कि भारत को ऐसी पर्यावरण नीति अपनानी होगी जो केवल कानूनी ढाँचे तक सीमित न रहकर, वास्तविक पारिस्थितिक महत्व और जलवायु प्रतिरोध क्षमता को भी ध्यान में रखे.


यह टिप्पणी मूल रूप से हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुई थी.

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